हरियाणा राज्य सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल की

दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने भी शराब पीने और बेचने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है. राज्य सरकार ने बुधवार शाम को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया और राज्य में शराब के सेवन, खरीद या बिक्री की कानूनी उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया। हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पेश किए जाने के बाद राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किए जाने के समय से आज के युग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बदल गई है। इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदारी से शराब का सेवन करने के बारे में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।